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बिहार के बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान, 29 सितंबर तक करें आवेदन

राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान-2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। पात्र किसानों को फसल नुकसान के हिसाब से अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। किसान 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

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News Potli·News Potli Desk·23 Sep 2026

बिहार के बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान, 29 सितंबर तक करें आवेदन

अगस्त के आखिरी सप्ताह और सितंबर की शुरुआत में बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दीं। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद हुईं और किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। अब राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कृषि इनपुट अनुदान-2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए हैं। पात्र किसानों को फसल नुकसान के हिसाब से अनुदान की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। किसान 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

18 जिलों की 653 पंचायतों के किसानों को मिलेगा लाभ

कृषि इनपुट अनुदान का लाभ 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 पंचायतों में बाढ़ से प्रभावित किसानों को दिया जाएगा। इनमें वैशाली, लखीसराय, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, समस्तीपुर, भोजपुर, शेखपुरा, औरंगाबाद, सारण, मुंगेर, मधेपुरा, अरवल, कैमूर, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर और पटना शामिल हैं।

इन पंचायतों के जिन किसानों की फसल बाढ़ से खराब हुई है, वे इस योजना के तहत अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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फसल के हिसाब से मिलेगा इतना अनुदान

सरकार ने अलग-अलग तरह की फसलों के लिए अनुदान की राशि तय की है। बारिश पर निर्भर यानी असिंचित फसल के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और बहुवर्षीय फसल, गन्ना समेत, के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा।

इस योजना के तहत अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही अनुदान मिलेगा। वहीं किसानों को कम से कम असिंचित क्षेत्र के लिए 1,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 2,000 रुपये और बहुवर्षीय फसल (गन्ना सहित) के लिए 2,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान कर सकते हैं आवेदन

बाढ़ से जिन रैयत और गैर-रैयत किसानों की फसल खराब हुई है, वे भी योजना का लाभ ले सकते हैं। रैयत किसानों के लिए वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की LPC या लगान रसीद मान्य होगी।

वहीं, गैर-रैयत किसान परिवार को वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच और कृषि समन्वयक से प्रमाणित स्वघोषित प्रमाण पत्र देना होगा। इसका प्रारूप DBT पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसे किसान डाउनलोड कर सकते हैं।

13 अंकों की रजिस्ट्रेशन संख्या से करें आवेदन

किसान DBT Agriculture Portal पर अपनी 13 अंकों की रजिस्ट्रेशन संख्या का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 29 सितंबर 2026 है।

किसी तरह की परेशानी होने पर किसान किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-15551 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने जिले के कृषि पदाधिकारी से जानकारी ले सकते हैं।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को हरसंभव मदद करेगी।

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