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एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर खुलवाए हरियाणा सरकार, किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू सीमा खोलने का निर्देश दिया। किसानों के विरोध के कारण पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर पांच महीने से अधिक समय से

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Pooja Rai· Correspondent

10 जुलाई 2024· 2 min read

Farmers Protest 2024haryanakheti kisani
एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर खुलवाए हरियाणा सरकार, किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

एक सप्ताह में शंभू बॉर्डर खुलवाए हरियाणा सरकार, किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को एक सप्ताह के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने का निर्देश दिया। किसानों के विरोध के कारण पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर पांच महीने से अधिक समय से बैरिकेडिंग की गई है और सार्वजनिक परिवहन के लिए बंद कर दिया गया है। न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति विकास बहल की खंडपीठ ने फरवरी में उदय प्रताप सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा, "दोनों राज्यों (पंजाब और हरियाणा) को प्रयास करना चाहिए कि शंभू सीमा को उसके मूल रूप में बहाल किया जाए।" इसने किसानों के 'दिल्ली चलो' विरोध के खिलाफ केंद्र और पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा सभी अवरोधक कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग की।

पीठ ने दोनों राज्य सरकारों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा। इस बीच, विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान शुभकरण सिंह की मौत पर उच्च न्यायालय ने पहले ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश जयश्री ठाकुर की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का आदेश दिया था।

ये भी पढ़ें -उत्तर प्रदेश में 36 फीसदी बढ़ा दलहन का उत्‍पादन, क‍िसानों को मिनी किट देगी राज्‍य सरकार

बैरिकेड्स हटाने का आदेश देने से पहले पीठ ने अंबाला और पटियाला जिलों की सीमा पर अभी भी डेरा डाले हुए किसानों की संख्या के बारे में पूछा। जब उसे बताया गया कि करीब 400-450 किसान मौजूद हैं, तो अदालत ने बैरिकेड्स हटाने का आदेश देते हुए कहा कि सुरक्षा एजेंसियां ​​कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभाल सकती हैं। इसने पंजाब सरकार को हरियाणा सरकार के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। किसान संगठनों से कहा गया कि वे सुनिश्चित करें कि बैरिकेड्स खुलने के बाद कोई अप्रिय घटना न हो।

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