पटना। अगर आप बिहार में दाल प्रोसेसिंग यूनिट (Dal Mill) शुरू करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार आपके लिए अच्छी खबर लेकर आई है। सरकार दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना चला रही है। इस योजना के तहत नई दाल मिल लगाने पर परियोजना लागत का 33% या अधिकतम 25 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। फिलहाल 10 जिलों के पात्र आवेदकों से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना के लिए एफपीओ (FPO), सीएलएफ (CLF), पैक्स (PACS), उद्यमी, व्यक्तिगत आवेदक और अन्य पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। हालांकि, एफपीओ, सीएलएफ और पैक्स का कम से कम 2 साल पुराना पंजीकरण होना जरूरी है। वहीं, व्यक्तिगत आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार परियोजना लागत का 33% या अधिकतम 25 लाख रुपये तक अनुदान देगी। यह सहायता प्लांट एवं मशीनरी, भवन, वेयरहाउस और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर मिलेगी। हालांकि जमीन खरीदने, बिजली कनेक्शन, कर्मचारियों के खर्च और अन्य संचालन संबंधी खर्चों पर अनुदान नहीं मिलेगा।
योजना की प्रमुख शर्तें
दाल प्रोसेसिंग यूनिट की न्यूनतम क्षमता 300 किलोग्राम प्रति घंटा होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक को परियोजना लागत का कम से कम 15% स्वयं निवेश करना होगा और बैंक लोन की स्वीकृति भी जरूरी होगी। यूनिट में बीआईएस मानक की मशीनें और एफएसएसएआई लाइसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही, परियोजना को कम से कम तीन साल तक संचालित करना होगा।
इन 10 जिलों के लोग कर सकते हैं आवेदन
फिलहाल यह योजना पटना, नालंदा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, सुपौल, भागलपुर, सीतामढ़ी, जहानाबाद और गया जिलों में लागू की गई है।
इच्छुक आवेदक बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप के माध्यम से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनुदान की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के जरिए भेजी जाएगी।





