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झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर सरकार दे रही है 90 प्रतिशत की सब्सिडी

अच्छी फसल पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। यह जितना ज़रूरी है, उतना ही महंगा भी है। किसान बिजली, डीजल या पेट्रोल से पंप चलाकर सिंचाई करते हैं। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ

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Pooja Rai· Correspondent

1 मई 2025· 3 min read

झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर सरकार दे रही है 90 प्रतिशत की सब्सिडी

झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर सरकार दे रही है 90 प्रतिशत की सब्सिडी

अच्छी फसल पैदावार के लिए समय पर सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। यह जितना ज़रूरी है, उतना ही महंगा भी है। किसान बिजली, डीजल या पेट्रोल से पंप चलाकर सिंचाई करते हैं। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराती हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार अपने राज्य के किसानों के लिए सोलर पंप की खरीद पर 90 फीसदी सब्सिडी दे रही है।

सिंचाई पर अधिक खर्च जैसी समस्या से निपटने और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा झारखंड में पहली बार अन्नदाताओं के लिए 'किसान समृद्धि योजना' शुरू की गई है। यह योजना सोलर एनर्जी से चलने वाली सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और कृषि लागत को कम करना है। योजना के तहत किसानों को सोलर इरिगेशन यूनिट्स पर 90% तक सब्सिडी मिलती है।
यह योजना राज्य के सभी 24 जिलों में चलाई जाएगी। यह सभी तरह के जल स्रोतों (कुआं, नदी, झरना, तालाब, चेक डैम इत्यादि) से जल उठाव में उपयोगी है। इस योजना के तहत दो तरह की सिंचाई इकाईयों की स्थापना का प्रावधान है। 5HP सतही सौर एनर्जी आधारित पम्पसेट उद्वह सिंचाई इकाई। 2HP सतही सौर ऊर्जा आधारित पम्पसेट चलंत सिंचाई इकाई।

ये भी पढ़ें - कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण की वृद्धि दर मार्च में घटकर 10.4 प्रतिशत पर आ गई: RBI डेटा

90 फीसदी तक मिलेगा अनुदान
योजना में सरकार निर्धारित न्यूनतम दर पर 90% तक अनुदान देगी और 10% अंशदान लाभुकों द्वारा दिया जाएगा। योजना के तहत लाभुकों का चयन ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इस योजना के तहत व्यक्तिगत लाभुकों को केवल एक बार ही अनुदान का फायदा दिया जाएगा। समूह की स्थिति में समूह के सभी सदस्यों को कम से कम 5 वर्ष तक इस योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा।

योजना से जुड़ी मुख्य बातें

कृषक समूह/स्वयं सहायता समूह /FPO/FPC/Co-operatives. PACS की ओर से समूह/संस्था के अध्यक्ष/सक्षम पदाधिकारी आवेदन कर सकते हैं.

कृषक समूह/महिला स्वयं सहायता समूह (JSLPS पंजीकृत) /FPO/FPC/LAMPS/PACS का पंजीकृत कार्यालय झारखण्ड राज्य में होना चाहिए.

किसान/सदस्य/शेयर होल्डर की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

किसान/सदस्य/शेयर होल्डर के पास वैध आधार नम्बर (Aadhaar) होना चाहिए.

एक परिवार से एक ही सदस्य पात्र होंगे.

किसान/परिवार/समूह के सदस्य के पास जल स्रोत एवं जमीन होने का प्रमाण होना चाहिए.

आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए.

आधार लिंक्ड राशन कार्ड होना चाहिए.

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