यूपी की योगी सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक फ़ैसला लिया है। राज्य सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना(PM Fasal Bima yojana) का फायदा उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख़ बढ़ा दी है। किसान अब अपने फसलों को सूखा, बाढ़ या दूसरी आपदाओं से होने वाले नुक़सान की भरपाई के लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी जानकारी राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स(X) पर दिया है।
राज्य में किसानों की आय में वृद्धि हो इसके लिए योगी सरकार कई सारी योजनाएँ चला रही है।इसी क्रम में किसानों के फसलों के नुक़सान की भरपाई के लिए सरकार पीएम फ़सल बीमा योजना के तहत किसानों का आवेदन ले रही है। जिससे ज़रूरत पड़ने पर किसानों को मुआवजा दिया जा सके। अब इसके लिए किसान 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। यूपी में बड़ी संख्या में किसान ऐसे थे, जो अभी फसल बीमा के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। उन्हें देखते हुए राज्य सरकार ने आवेदन करने के लिए एक और मौका दिया है। जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
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फसल नुक़सान की होगी भरपाई
किसान प्राकृतिक आपदाओं जैसे- बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि से अपनी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कोई भी किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।यह योजना किसानों को फसल बीमा के लिए कम से कम प्रीमियम पर ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देती है।
ऐसे करें आवेदन
1.किसान अपने पास के बैंक शाखा या लोक सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं।
2.जो किसान ख़ुद से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट http://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
3.योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की फोटो और भूमि के दस्तावेज आदि होने चाहिए।
4.इस योजना से जुड़े किसी भी सवाल के लिए किसान helpdesk@csc.gov.in पर मेल करके या 14599 पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं।
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