
FCO के दायरे में आए बायोस्टिमुलेंट्स, 9,352 उत्पाद रद्द
भारत सरकार ने बायोस्टिमुलेंट्स को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के तहत ला दिया है। अब सिर्फ 146 उत्पादों को मंजूरी मिली है, जबकि 9,352 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। पहले बाजार में 30,000 से ज्यादा नकली या बिना जांच वाले उत्पाद बिकते थे। इस कानून से किसानों को अब प्रमाणिक और असरदार उत्पाद मिलेंगे और कंपनियों को गुणवत्ता सुधारनी होगी। इससे नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और खेती अधिक सुरक्षित व लाभकारी बनेगी।