योगी सरकार तेल मिल लगाने पर FPO और सहकारी समितियों को दे रही है सब्सिडी, 31 अगस्त तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए एफपीओ व सहकारी समितियों के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 10 टन ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट की स्थापना पर एफपीओ/सहकारी समितियों को अनुदान मिलेगा. इसका लाभ लेने के लिए 14 से 31 अगस्त तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा. 

यूपी सरकार राज्य के किसानों और ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तेल मिल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है. एफपीओ व सहकारी समितियों को प्रोजेक्ट की कीमत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 9.90 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा. इसके लिए agridarshan.up.gov.in या upfposhaktiportal.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. अनुदान लेने वाले एफपीओ व सहकारी समितियों के पास तीन वर्ष का अनुभव व 200 किसानों का सदस्य होना भी अनिवार्य है. रिपोर्ट के मुताबिक 14 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा. 

FPO के लिए क्या हैं शर्तें?
1- कंपनी अधिनियम या सहकारिता अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होने चाहिए.
2- कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.
3- कम से कम 200 किसान एफपीओ या सहकारी समितियों में रजिस्टर्ड होने चाहिए.
4-पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार 9 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए.
5- एफपीओ में किसानों द्वारा कम से कम 3 लाख रुपये की इक्विटी होनी चाहिए.
6- एफपीओ का शक्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.

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सहकारी समितियों के लिए क्या हैं शर्तें?
1- सहकारिता अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए.
2- समिति का कृषि क्षेत्र में तिलहन उत्पादन कय, विक्रय, प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना.
3- कम से कम 200 किसान सहकारी समितियों में रजिस्टर्ड होने चाहिए.
4- पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार 9 लाख रुपये से अधिक होना चाहिए.

आपको बता दें कि लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने पर जनपद स्तरीय गठित कमेटी के समक्ष ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.

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Pooja Rai

पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।

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