उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आवेदन तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। किसान सिर्फ 1.5% प्रीमियम देकर फसल का बीमा करा सकते हैं और नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। सरकार ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है। पहले ये तारीख सिर्फ 1 दिसंबर तक थी। अब किसानों के पास फसल का बीमा करवाने के लिए ज़्यादा समय होगा, ताकि प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, सूखा या बाढ़ से होने वाले नुकसान से फसल की सुरक्षा हो सके।
1.5% देना होगा प्रीमियम
इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ 1.5% प्रीमियम देना होगा और बाकी राशि सरकार भरेगी। गेहूं के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 1326 रुपये प्रीमियम देना होगा और फसल खराब होने पर किसान को 88,400 रुपये तक का मुआवज़ा मिल सकता है। चना, सरसों और बाकी फसलों का प्रीमियम और दावा राशि अलग-अलग है।
ये भी पढ़ें – उत्तराखंड सरकार की बड़ी घोषणा, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
किसान इस योजना के लिए pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- किसान कॉर्नर पर जाएं
- Guest Farmer पर क्लिक करें
- नाम, आधार नंबर, मोबाइल और बैंक डिटेल भरें
- लॉगिन कर फसल और खेत की जानकारी भरें
- प्रीमियम ऑनलाइन भुगतान करें
- भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
किसान चाहे तो नजदीकी CSC सेंटर, बैंक या बीमा एजेंट के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी और फसल विवरण ले जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर: 14447, WhatsApp: 7065514447 (Hi भेजें)या Crop Insurance App का इस्तेमाल करें।
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।