गेहूं भंडारण

गेहूं भंडारण सीमा घटी, हर हफ्ते बताना होगा स्टॉक

सरकार ने गेहूं की भंडारण सीमा घटाई है ताकि दाम नियंत्रित रहें और जमाखोरी रोकी जा सके। अब खुदरा दुकानदार व बड़ी रिटेल चेन प्रति आउटलेट 8 टन, थोक व्यापारी 2,000 टन और आटा मिलें अपनी क्षमता के अनुसार ही स्टॉक रख पाएंगी। कारोबारियों को हर शुक्रवार ऑनलाइन स्टॉक बताना होगा, वरना कार्रवाई होगी। यह कदम त्योहारों से पहले कीमतें स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह नियम 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।

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गेहूं उद्योग और व्यापार

खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं के स्टॉक पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

सरकार ने खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं उद्योग और व्यापार को 1 अप्रैल से एक पोर्टल पर साप्ताहिक स्टॉक स्थिति घोषित करने का आदेश दिया है। मौजूदा स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है, नए उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि व्यापारी कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से स्टॉक डिटेल्स के बारे में बतायें।

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