गेहूं भंडारण सीमा घटी, हर हफ्ते बताना होगा स्टॉक
सरकार ने गेहूं की भंडारण सीमा घटाई है ताकि दाम नियंत्रित रहें और जमाखोरी रोकी जा सके। अब खुदरा दुकानदार व बड़ी रिटेल चेन प्रति आउटलेट 8 टन, थोक व्यापारी 2,000 टन और आटा मिलें अपनी क्षमता के अनुसार ही स्टॉक रख पाएंगी। कारोबारियों को हर शुक्रवार ऑनलाइन स्टॉक बताना होगा, वरना कार्रवाई होगी। यह कदम त्योहारों से पहले कीमतें स्थिर रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यह नियम 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा।