कच्चे तंबाकू पर 18% उत्पाद शुल्क हटाया गया

तंबाकू किसानों को बड़ी राहत, कच्चे तंबाकू पर 18% उत्पाद शुल्क हटाया गया

केंद्र सरकार ने तंबाकू किसानों और उद्योग को राहत देते हुए कच्चे तंबाकू पर लगाया गया 18% उत्पाद शुल्क वापस ले लिया है। यह फैसला बजट 2026-27 के दिन जारी गजट अधिसूचना के जरिए किया गया। बिना ब्रांड नाम और खुदरा बिक्री के लिए पैक न किए गए कच्चे तंबाकू पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जबकि सिगरेट पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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तम्बाकू किसानों को मिली बड़ी राहत, अब उत्पादक रजिस्ट्रेशन और खलिहान लाइसेंस 3 साल तक होगा वैलिड

सरकार ने कारोबार में आसानी के लिए वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस को 1 वर्ष के बजाय 3 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया है, ताकि वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र और खलिहान के संचालन के लिए लाइसेंस के अनिवार्य वार्षिक नवीनीकरण का बोझ कम किया जा सके। इसका मतलब है कि पंजीकरण / लाइसेंस हर साल नवीनीकरण की मौजूदा प्रथा के बजाय 3 साल के लिए वैध होंगे।

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