नकली कीटनाशकों की ऑनलाइन बिक्री पर लगाम की मांग

नकली कीटनाशकों की ऑनलाइन बिक्री पर लगाम की मांग, सरकार से उद्योग की अपील

कीटनाशक उद्योग ने सरकार से मांग की है कि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, 2025 में ऐसे सख्त और स्पष्ट नियम हों, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली कीटनाशकों की बिक्री रोकी जा सके। उद्योग का कहना है कि बिना लाइसेंस गोदामों और कमजोर निगरानी के कारण किसानों तक नकली उत्पाद पहुंच रहे हैं, जो फसल और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यह मांग मुनाफे से ज्यादा किसानों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और उत्पादों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

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यूपी

यूपी सरकार ने 11 कीटनाशकों पर लगाई रोक, बासमती चावल निर्यात बचाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त से तीन महीने के लिए 11 कीटनाशकों पर बैन लगाया है। इन दवाओं के इस्तेमाल से चावल में अवशेष रह जाते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब होती है और विदेशों में निर्यात पर रोक लग जाती है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और कई देशों ने ऐसे चावल को लौटा दिया है। इसी वजह से किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वे इन प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल न करें, वरना उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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बीज और कीटनाशक कानून

बीज और कीटनाशक कानून को सख्त बनाने की जरूरत क्यों है?

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि, बीज और कीटनाशक कानून को सख्त बनाने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने एक पखवाड़े तक चले ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के समाप्त होने पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि, कई किसानों ने बीज और कीटनाशकों की गुणवत्ता पर चिंता जताई है। इसके अलावा अभियान…

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बागवानी

अब बिहार में बागवानी से होगी अच्छी कमाई…कीट प्रबंधन के लिए सब्सिडी देगी सरकार, जानिए क्या है योजना?

बागवानी फसलों पर कीटों का हमला होना आम बात है. इससे बागवानों को काफी परेशानी होती है. उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कीट प्रबंधन पर खर्च हो जाता है, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं होता. लेकिन अब बिहार सरकार ऐसे बागवानों को कीट प्रबंधन के लिए आर्थिक मदद देगी.

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हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर होगी 3 साल की जेल, देना पड़ेगा 5 लाख रुपये का जुर्माना

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब राज्य में नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाले कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस फैसले के तहत, अगर कोई कंपनी या विक्रेता दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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