FCO के दायरे में आए बायोस्टिमुलेंट्स

FCO के दायरे में आए बायोस्टिमुलेंट्स, 9,352 उत्पाद रद्द

भारत सरकार ने बायोस्टिमुलेंट्स को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के तहत ला दिया है। अब सिर्फ 146 उत्पादों को मंजूरी मिली है, जबकि 9,352 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। पहले बाजार में 30,000 से ज्यादा नकली या बिना जांच वाले उत्पाद बिकते थे। इस कानून से किसानों को अब प्रमाणिक और असरदार उत्पाद मिलेंगे और कंपनियों को गुणवत्ता सुधारनी होगी। इससे नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और खेती अधिक सुरक्षित व लाभकारी बनेगी।

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सरकार ने FCO के तहत 101 और बायोस्टिमुलेंट्स अधिसूचित किए

सरकार ने FCO के तहत 101 और बायोस्टिमुलेंट्स अधिसूचित किए है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम कदम से अधिसूचित फ़ॉर्मूलेशन की संख्या बढ़कर 146 हो गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जैव-उत्तेजक उत्पाद फॉर्मूलेशन जैसे समुद्री शैवाल के अर्क, ब्रैसिका जुन्सिया बीज अर्क, साइटोकाइनिन, ग्लूटामिक एसिड, ह्यूमालाइट, ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड डेरिवेटिव आदि को अधिसूचित किया।

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