बिहार में खरीफ सीजन में किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत डीजल से सिंचाई करने वाले किसानों को डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी.
बिहार सरकार ने सूखे और कम बारिश से प्रभावित किसानों की मदद के लिए डीजल सब्सिडी योजना को लागू किया है. इसके तहत सिंचाई के लिए डीजल पंपसेट चलाने वाले किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. यह योजना खासकर धान, मक्का, जूट, दलहनी, तेलहनी, सब्जियों और औषधीय फसलों की सिंचाई के लिए शुरू की गई है.
बिहार कृषि विभाग ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट के ज़रिए दिया है। लाभ लेने के लिए किसान यहाँ ऑनलाइन आवेदन http://dbtagriculturebihar.gov.in पर कर सकते हैं. योजना के तहत खड़ी फसल में धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधे की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2,250 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा.
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कौन उठा सकता है फायदा?
केवल वैसे ही किसान, इस योजना के तहत आवेदन करें, जो वास्तव में डीजल का इस्तेमाल कर सिंचाई कर रहे हैं.
प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा. यह फायदा परिवार के एक ही सदस्य को दिया जाएगा. डीजल अनुदान से खड़ी फसलों की सिंचाई का फायदा सभी श्रेणी के किसानों (रैयात/गैर-रैयत) को देय है. रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है. वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए संबंधित वार्ड सदस्य/ वार्ड पार्षद/मुखिया/सरपंच/पंचा.त समिति में से किसी एक सदस्य और कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी.

कैसे करें आवेदन?
किसान आधिकारिक वेबसाइट (dbtagriculture.bihar.gov.in) के माध्यम से डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ज्यादा जानकारी या किसी भी तरह की सहायता के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, किसान कॉल सेंटर के टोल-फ्री नंबर 18001801551 पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।