हरियाणा के पानीपत में कृषि विभाग ने किसानों के लिए इनपुट विक्रेताओं पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब खाद, बीज और कीटनाशक पर पक्का बिल देना, स्टॉक रजिस्टर सही रखना और नकली सामग्री की बिक्री रोकना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस निलंबन की चेतावनी दी गई है।
हरियाणा के पानीपत में कृषि विभाग ने किसानों को सुरक्षित और भरोसेमंद इनपुट मुहैया कराने के लिए विक्रेताओं पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब खाद, बीज और कीटनाशक खरीदते समय पक्का बिल देना अनिवार्य होगा और स्टॉक रजिस्टर को सही और नियमित रूप से अपडेट रखना होगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डीलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और लाइसेंस निलंबन तक की संभावना है।
बैठक और उद्देश्य
यह निर्णय कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक का उद्देश्य था कृषि इनपुट बिक्री में पारदर्शिता लाना और किसानों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करना।
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डीलरों के लिए मुख्य निर्देश
- हर बिक्री पर पक्का बिल देना अनिवार्य।
- अपने लाइसेंस की प्रति सार्वजनिक करें।
- स्टॉक रजिस्टर में सही जानकारी नियमित रूप से दर्ज करें।
- “मेरी फसल मेरा ब्योरा” पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही खाद उपलब्ध कराएं।
- नकली या मिलावटी बीज और कीटनाशक की बिक्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं।
- बीज की बिक्री के समय स्रोत और बिल की जानकारी देना अनिवार्य।
कदम से होगा लाभ
उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. देवेंद्र कुहाड़ ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या नियम उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट समय पर मिलेंगे और राज्य में इनपुट वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
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