ड्रोन उड़ाने वालों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्रोन संचालन को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. बरेली और पश्चिमी यूपी में ड्रोन से जुड़ी घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सख्ती बढ़ा दी गई है. ड्रोन रखने वाले हर व्यक्ति को अब अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और थाने में सूचना देना जरूरी होगा. यही नहीं ड्रोन के प्रयोग के लिए अनुमति भी लेनी होगी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति या समूह ड्रोन के जरिए डर का माहौल बनाने या अफवाह फैलाने की कोशिश करता है, तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जा सकता है। सीएम योगी ने कहा, “तकनीक का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने या अफवाह फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
ये भी पढ़ें – यूपी में गाय के गोबर से बनेगा कपड़ा और बायोप्लास्टिक
प्रशासन है अलर्ट
पश्चिमी यूपी के मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत जैसे जिलों में हाल के दिनों में रात के समय ड्रोन जैसी वस्तुएं देखे जाने की अफवाहें फैली थीं। सोशल मीडिया पर भी ऐसे वीडियो और मैसेज तेजी से वायरल हुए, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। कई जगहों पर लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत भी की। हालांकि पुलिस ने इन मामलों की जांच में कई मामलों में अफवाह होने की पुष्टि की, लेकिन सरकार ने इसे आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा मानते हुए अब इस पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है।
सूत्रों के अनुसार, गृह विभाग जल्द ही ड्रोन संचालन के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी करेगा, जिसमें ड्रोन खरीदने, उड़ाने और उसके पंजीकरण को लेकर कड़े नियम तय किए जाएंगे। इसके साथ ही जिन जिलों में संवेदनशील संस्थान, धार्मिक स्थल या भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, वहां ड्रोन गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।