लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। 16 जनवरी से 20 जनवरी तक सोलर पम्प लगवाने के लिये आवेदन किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार PM KUSUM YOJANA के तहत यूपी के किसानों को खेती में मदद के लिये सोलर पम्प लगवाने पर सब्सिडी दे रही है ,इसके लिये आज से ही आवेदन करना अनिवार्य है।
कब और कैसे करें पंजीकरण?
16 जनवरी से 20 जनवरी तक प्रदेश के अलग -अलग जनपदों के किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
इस अवसर का लाभ उठाने के लिये किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट -www.agriculture.up.gov.in पर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके साथ ही ऑनलाइन बुकिंग के समय किसानों को पाँच हज़ार रुपए टोकन मनी भी जमा करना होगा।
क्यों ज़रूरी है सोलर पम्प?
सरकार का कहना है कि सोलर पम्प लगवाने से किसान अपने फसलों की सिंचाई कम खर्चे में अच्छे से कर पाएँगे और उपज भी अच्छी होगी और किसान फसलों की सिंचाई के लिये पेट्रोल, डीज़ल की जगह जब सोलर पम्प का इस्तेमाल करेंगे, तो इससे पर्यावरण में फैले प्रदूषण में भी कमी आएगी।
इस तरह सोलर पम्प से किसान के खर्चे कम होंगे, आय बढ़ेगी और प्रदूषण कम करने में भी मददगार होगा।
क्या है पाँच ज़रूरी शर्तें
- पंजीकरण के समय ही जमा करने होंगे 5000 रुपए टोकन मनी के रूप में जमा करने होंगे।
- किसानों की बुकिंग जनपद की लक्ष्य की सीमा से 110% तक पहले आओ -पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाएगी।
- टोकन कन्फर्म होने के एक सप्ताह के अंदर किसानों को अवशेष धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चलान द्वारा इण्डियन बैंक से अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा अन्यथा आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी की धनराशि ज़ब्त कर ली जाएगी।
- जिन किसानों के ट्यूबवेल पर सोलर पम्प की सुविधा दी जाएगी, वहाँ से विद्युत कनेक्शन काट दिया जाएगा और भविष्य में वे उस जगह पर कनेक्शन नहीं लगवा पायेंगे।
- एक बार सोलर पम्प लगवाने के बाद उसका स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा करने पर अनुदान की संपूर्ण धनराशि किसान से वसूल कर ली जाएगी।