राजस्थान सरकार द्वारा आवारा और जंगली पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही है। पहले 1.5 हेक्टेयर भूमि यानी 6 बीघा भूमि वाले किसान ही इस योजना का फायदा उठा सकते थे। लेकिन सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है, जिसके बाद अब इस योजना का लाभ छोटे किसान भी ले सकेंगे। अब एक जगह 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा भूमि होने पर भी किसानों को तारबंदी योजना का फायदा मिल सकेगा।
राज्य सरकार के मुताबिक योजना में किसानों की सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए समूह में अगर न्यूनतम 10 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर (20 बीघा) भूमि में तारबंदी करवाते हैं तो सभी किसानों को 70 फीसदी अनुदान राशि के हिसाब से प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई 56 हजार रुपये अनुदान राशि मिलेगी। इसके अलावा व्यक्तिगत या समूह में एक ही जगह पेरिफेरी में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर (2 बीघा) भूमि पर तारबंदी करवाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति किसान अधिकतम 400 रनिंग मीटर लंबाई पर अधिकतम 48,000 रुपये का अनुदान तारबंदी पर कृषि विभाग के माध्यम से दिया जाएगा।
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किसान व्यक्तिगत या समूह में खेतों की तारबंदी करते समय 15 फीट की दूरी पर खंभे लगाएं व 5 कांटेदार वायर आड़े व 2 कांटेदार वायर क्रॉ, लगाएं या चैनलिंग जाल भी लगा सकते है। तारबंदी पर व्यय राशि के समस्त बिल किसानों को उपलब्ध कराने होंगे।
काम पूरा होने के बाद संबंधित कृषि पर्यवेक्षक द्वारा काम का फिजिकल वेरिफिकेशन राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा व अनुदान राशि का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन करें
योजना के लिए इच्छुक एवं पात्र किसान तारबंदी पर अनुदान के लिए प्रस्तावित भूमि पर पेरीफेरी का नवीनतम प्रमाणित संयुक्त नक्शा ट्रेस व जमाबंदी एवं जन आधार कार्ड, लघु-सीमांत प्रमाण पत्र लेकर नजदीकी ई-मित्र केंद्र या स्वयं राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें ताकि पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर पत्रावलियों की प्राथमिकता से प्रशासनिक मंजूरी जारी की जा सके।
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