राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, सरकार द्वारा कृषि यंत्रों(Farm Machinery) की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य खेती में उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग से समय और श्रम की बचत कर उत्पादन बढ़ाना है.
राज्य सरकार द्वारा योजना का फायदा लेने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है. आवेदक के पास खुद के नाम से खेती योग्य भूमि होनी चाहिए. अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना जरूरी है. वहीं ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र का अनुदान पाने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए. एक किसान को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा. एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही कृषि यंत्र पर किसी भी योजना में अनुदान दिया जा सकेगा.
ऐसे करें आवेदन
किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. कृषक खुद के स्तर पर या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर जनआधार नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकता है, आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की रसीद ऑनलाइन ही ले सकेंगे.
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जरूरी Documents
आवेदन के समय किसान का जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो), लघु सीमांत किसान का प्रमाण पत्र (अगर जरूरी हो), ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (Registration Certificate) की फोटो कॉपी (ट्रैक्टर चलित यंत्रों के लिए अनिवार्य) चाहिए. रजिस्टर्ड निर्माताओं और विक्रेताओं की सूची राज किसान साथी पोर्टल पर जारी की गई है. उनसे कृषि यंत्र खरीद करने पर ही अनुदान देय होगा.
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।