मध्यप्रदेश सरकार किसानों को खेती में लागत कम करने के लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर पर 50% तक सब्सिडी दे रही है. लाभ लेने के लिए किसानों को कहाँ और कैसे आवेदन करना होगा समझिए.
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह एक अच्छा अवसर है कृषि यंत्र खरीदने का. राज्य सरकार किसानों को हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर ख़रीदने के लिए 40% से 50% तक की सब्सिडी दे रही है. सब्सिडी की राशि यंत्र की कीमत के अनुसार तय होगी. जैसे हैप्पी सीडर की कीमत ₹2.60 लाख से ₹2.85 लाख के बीच है. इस पर राज्य सरकार द्वारा ₹1.05 लाख तक की सब्सिडी दे रही है. इसी तरह, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर पर भी इसी अनुपात में सब्सिडी दी जाती है. किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर दिए गए सब्सिडी कैलकुलेटर की मदद से सटीक जानकारी ले सकते हैं. आपको बता दें कि इस योजना में छोटे, सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी.
योजना के तहत आवेदन करते समय किसानों को एक निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा करना अनिवार्य है. 4,500/- प्रति यंत्र का डीडी बनवाना होगा. यह डीडी आपके स्वयं के बैंक खाते से बनेगा. डीडी का नामांकन आपके जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से किया जाना चाहिए.
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आवेदन के लिए जरूरी DOCUMENTS
किसान का आधार कार्ड
मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
बैंक पासबुक का पहला पेज
खसरा/खतौनी या B-1 की नकल
यदि ट्रैक्टर चलित यंत्र है तो ट्रैक्टर का RC
₹4,500 का डिमांड ड्राफ्ट
ऐसे करें आवेदन
इच्छुक किसान नीचे दिए गए ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन व आवेदन कर सकते हैं.
पोर्टल लिंक: https://farmer.mpdage.org/Home/Index
आधार सत्यापन के लिए लिंक: https://farmer.mpdage.org/Registration/AadharVerification
आवेदन होने के बाद लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चयन किया जाएगा और परिणाम पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे.
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।