नकली खाद बेचने वालों का लाइसेंस होगा रद्द, कृषि मंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश

नकली खाद

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि दोषियों का लाइसेंस रद्द कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

आए दिन किसानों को नकली खाद, बीज और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति की खबरें आती रहती हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी इस पर नज़र रख रही हैं और दोषियों पर कार्रवाई भी कर रही हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पर नए सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में चौहान ने उनसे उर्वरक उत्पादन और बिक्री की नियमित निगरानी करने के साथ-साथ नकली और घटिया उत्पादों के नमूने लेने और परीक्षण करने को कहा है। उन्होंने कहा, पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरकों पर जबरन टैगिंग तुरंत बंद की जानी चाहिए।

दोषियों का लाइसेंस रद्द हो
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने और एफआईआर दर्ज करने सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और दोष सिद्ध सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे किसानों और कृषक समूहों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रतिक्रिया और सूचना प्रणालियां विकसित करें और किसानों को असली-नकली उत्पादों की पहचान करने के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास करें।

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सही समय पर किफायती दामों पर गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध हों
चौहान ने सभी राज्यों से नकली और घटिया कृषि आदानों की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उपरोक्त निर्देशों के अनुसार राज्यव्यापी अभियान शुरू करने की बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य स्तर पर इस कार्य की नियमित निगरानी से किसानों के हित में एक प्रभावी और स्थायी समाधान निकलेगा। मंत्री ने सही समय पर, किफायती दामों पर और मानक गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल दिया, क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

जबरन टैगिंग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा
आधिकारिक बयान के अनुसार, यह पत्र नकली उर्वरकों की बिक्री, सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी और देशभर में जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नकली या घटिया उर्वरकों की बिक्री उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत प्रतिबंधित है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आता है।
 
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Pooja Rai

पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।

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