हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब राज्य में नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाले कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस फैसले के तहत, अगर कोई कंपनी या विक्रेता दोषी पाया जाता है, तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
आपको बता दें कि हरियाणा में नकली और मिलावटी बीजों का उत्पादन और बिक्री पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है. कई बीज उत्पादक और विक्रेता अच्छे बीजों को खराब या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के साथ मिलाकर बेचते हैं, जिसके कारण किसानों को फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ता है. नकली कीटनाशकों के कारण भी फसलों पर प्रतिकूल असर होता है, जिससे कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है और किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है.
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पांच लाख रुपये तक जुर्माना होगा
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है. हरियाणा सरकार ने बीज अधिनियम और कीटनाशी विधेयक को विधानसभा में पेश किया है. इसके तहत, यदि किसी बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी पर दोषी होने का आरोप साबित होता है, तो पहले अपराध पर दो साल तक सजा और तीन लाख रुपये तक जुर्माना होगा. अगर कंपनी फिर से दोषी पाई जाती है, तो तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना होगा. इसके तहत यदि कोई दुकानदार पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल की सजा और 50,000 रुपये तक जुर्माना भुगतना होगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे दो साल की सजा और दो लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा.
हरियाणा राज्य में कृषि एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है. नकली बीज और कीटनाशकों की बिक्री से किसानों को भारी नुकसान हो रहा था, और अब सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए सख्त कानून बनाया है. इससे कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और किसान सुरक्षित महसूस करेंगे. हरियाणा सरकार द्वारा नकली बीज और कीटनाशक बेचने पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला किसानों की सुरक्षा और कृषि के विकास के लिए अहम कदम है.
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