हरियाणा सरकार ने रोहतक, हिसार, चरखी दादरी और भिवानी जिलों में खरीफ फसल के नुकसान पर मुआवजा देने के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, किसान 31 अगस्त 2025 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इस पोर्टल के माध्यम से प्रभावित किसान सरकार से मुआवजे के लिए अपने दावे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं.
हरियाणा में भारी बारिश और जलभराव के कारण खरीफ की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है. किसानों को इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने का निर्णय लिया है. यह पोर्टल रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी और हिसार जिलों के किसानों के लिए खोला गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक रोहतक जिले के 14 गांवों और 1 उप-तहसील गांव को पोर्टल पर आवेदन के लिए चुना गया है. इसमें मेहम, फरमाना खास, समैण, बेड़वा, बेहलबा, सिसरा खास, शेखपुर तितरी, खेरी मेहम, भैणी भैरों, भैंट सुरजन, भैणी महाराजपुर, मदीना कोरसान, भरन, भैणी चंदरपाल गाँव शामिल हैं. उपायुक्त ने सभी प्रभावित किसानों से अपील की है कि वे 31 अगस्त से पहले अपने दावे जरूर दर्ज करें, ताकि उन्हें सरकार की मुआवजा योजना का लाभ मिल सके.
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31 अगस्त से पहले करें आवेदन
अगर आप रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी या हिसार जिले के उन गांवों में रहते हैं जहां खरीफ फसल को भारी नुकसान हुआ है, तो सरकार द्वारा खोले गए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर 31 अगस्त से पहले आवेदन करें. यह आपके नुकसान की भरपाई पाने का एक अहम मौका है.
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पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।