बिहार सरकार राज्य में किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम 2024-25 के तहत निजी और सामुदायिक भूमि पर कूप तथा जल संचय के लिए तालाब और फ़ार्म पौंड बनाने के लिए अनुदान दे रही है।योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख़ 20 जुलाई 2024 है।इच्छुक किसान बिहार वॉटरशेड डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जल्द आवेदन करें।
योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास और 30 फीट गहराई के और सामुदायिक या सरकारी भूमि पर 15 फीट व्यास और 30 फीट गहरायी के सिंचाई कूप का निर्माण करवाया जाएगा।और इसके अंतर्गत निजी भूमि पर तालाब (150*100*8) और फ़ार्म पौंड (100*66*10) भी निर्माण करवाया जाएगा।
योजना का लाभ निर्धारित ज़िलों के किसानों को ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा।अधिक जानकारी के लिए संबंधित ज़िला के उप निदेशक, भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते है।
इन ज़िलों के किसानों को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ पहले से निर्धारित ज़िलों को ही मिलेगा।इसके तहत अरवल को 1, बक्सर को 4, जमुई को 21, जहानाबाद को 7, कैमूर को 18, नालंदा को 21, पटना को 8, रोहतास को 10 और शेखपुरा को 10 मिलेगा।
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कितना मिलेगा सब्सिडी
1.निजी भूमि पर सिंचाई कूप बनवाने के लिए 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा .
2.और सामुदायिक भूमि पर कूप निर्माण के लिए 100 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा।
3.वहीं निजी भूमि पर तालाब और फ़ार्म पौंड बनवाने के लिए 90 प्रतिशत का अनुदान मिलेगा।
इस योजना का लाभ बिहार के निर्धारित ज़िलों के सभी रजिस्टर्ड किसान आवेदन कर ले सकते हैं।
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ज़रूरी डॉक्युमेंट्स
1.आधार कार्ड
2.वर्तमान समय की ज़मीन रसीद या LPC
3.बैंक पासबुक
4.पासपोर्ट साइज फोटो
5.मोबाइल नंबर
6.ईमेल आईडी
ऐसे करें अप्लाई
1.सबसे पहले बिहार सरकार की बिहार वॉटरशेड डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट https://bwds.bihar.gov.in/ पर विजिट करें
2.‘आवेदन कर’ ऑप्शन पर क्लिक करें
search बॉक्स में किसान रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर क्लिक करें
3.आवेदन फॉर्म भरें, पूछी हुई सभी जानकारी दर्ज करें
4.डॉक्युमेंट्स अपलोड होने के बाद submit ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
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