राजस्थान के किसानों को सोलर पंप लगाने पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत 60% की सब्सिडी दी जा रही है। जिन किसानों के पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उनके लिए यह योजना फायदेमंद साबित हो सकती है। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल और अन्य वैकल्पिक संसाधनों का सहारा लेना पड़ता है , जो काफी खर्चीला होता है ।
ये भी पढ़ें – CIA ने कहा कम पैदावार से 2024-25 सीज़न में कपास उत्पादन पर असर पड़ेगा
बीकानेर जिले के किसानों को इस योजना के तहत 3, 5 और 7.5 HP क्षमता वाले स्टैंडअलोन सोलर पंप प्लांट पर अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और आवेदन फरवरी के अंत तक करना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। वहीं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए 3 और 5 HP पंप के लिए न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
ये भी पढ़ें – बैठक बेनतीजा, केंद्र और किसानों की अगली बैठक 22 फरवरी को…कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल
किसानों को इस योजना के तहत 60% तक सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 30% केंद्रीय मद और 30% राज्य मद से दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य मद से 45,000 रुपये अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।
किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी या पासबुक की फोटोकॉपी, सिंचाई जल स्रोत की ऑनलाइन स्व-घोषणा और विद्युत कनेक्शन न होने का शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा।
इस योजना का फायदा लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।