उत्तर प्रदेश: गन्ना की आपूर्ति में सैनिकों के परिजनों को प्राथमिकता, इन्हें भी मिलेगा 20 फीसदी कोटा

लखनऊ (उत्तर प्रदेश)। अगर आप सैनिक हैं या फिर आपका परिवार में कोई सैनिक है तो गन्ने की तौल में आपको प्राथमिकता मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सैनिकों के सम्मान में उनके परिजनों को 20 फीसदी कोटा देने का फैसला किया है। गन्ना विभाग का दावा है कि इससे प्रदेश के 26,822 सैनिक परिवारों को गन्ना आपूर्ति में सहूलियत मिलेगी। कोटे की सुविधा 1 जनवरी 2024 से लागू है।
गन्ना आपूर्ति में सैनिक कोटा की सुविधा
गन्ना विकास विभाग ने सैनिक परिवारों को प्रथामिका देते हुए कहा कि सैनिक कृषक सदस्यों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता ज्ञापित करने के उद्देश्य तथा राष्ट्रहित में उनके सेवाभाव को ध्यान में रखते हुए सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों के जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके विधिक उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में सैनिक कोटा की सुविधा प्रदान की गई हैं।

26,822 सैनिक कृषकों ने सैनिक कोटा लगाने का किया था आवेदन
इस सुविधा के अन्तर्गत जहां सामान्य किसानों को उनकी कुल निर्धारित एस.एम.एस. गन्ना पर्चियां कलैण्डर के पूरे 12 पक्ष में प्राप्त होंगी, वहीं सैनिक भाईयों एवं उनके उत्तराधिकारियों को उनके सट्टे में निर्धारित कुल पर्चियां 10 वें पक्ष तक ही प्राप्त हो जायेंगी। प्रदेश के 26,822 सैनिक कृषकों ने सैनिक कोटा लगाने का आवेदन किया था। पात्र पाये जाने पर 26,822 सैनिक कृषक परिवारों को गन्ना आपूर्ति में सहूलियत के लिए 1 जनवरी, 2024 से पर्ची निर्गमन में 20 प्रतिशत की प्राथमिकता प्रदान करने हेतु सैनिक कोटा की सुविधा लागू कर दी गई है।

कार्यरत सैनिकों के लिए पहचान-पत्र मान्य होगा
सैनिक,अर्द्धसैनिक बलों अथवा भूतपूर्व सैनिक के नाम जमीन नहीं है, उनके माता-पिता के नाम सट्टा है तो ऐसी स्थिति में किसी एक को यह सुविधा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रदान की जायेगी। सेना में कार्यरत सैनिकों को एडजूटेन्ट(Adjutant) तथा अर्द्धसैनिक बलों के लिये कमांडेण्ट/कम्पनी कमाण्डर द्वारा प्रदत्त पहचान-पत्र मान्य होगा।

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