डीजल की मदद से सिंचाई करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार डीजल से चलने वाले पंप सेट से खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना लेकर आई है। इसके तहत राज्य के किसानों को उनके फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट के लिए खरीदे गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर, 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से सब्सिडी दे रही है। कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है।
किसानों के खेती में लगने वाले इन्पुट्स में डीजल एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कम बारिश होने के कारण किसान खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट पर निर्भर रहते हैं। जिसे चलाने के लिए डीजल की जरूरत होती है। इसके अलावा खेतों की जुताई से लेकर फसलों की कटाई तक के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है जिसे चलाने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से आम जनता के साथ-साथ किसान को भी परेशानी होती है।इसी परेशानी को दूर करने के लिए बिहार सरकार डीजल अनुदान योजना लाई है।
बिहार डीजल अनुदान योजना
बिहार सरकार ने कम वर्षा के कारण सूखे जैसी स्थिति होने पर डीजल से चलने वाले पंप सेट से खरीफ सीजन की फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की है। खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए डीजल पंप सेट से खरीदे गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर, 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से डीजल सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में बिहार के कृषि विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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डीजल अनुदान योजना का लाभ
1.खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 75 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल पंपसेट से खरीदे गए डीजल पर 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा।
2.धान और जूट की फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा।
3.खरीफ फसल में धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहन, तिलहन, मौसमी सब्जियां, औषधीय और सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा।
4.यह योजना सभी प्रकार के किसानों के लिये है।
योजना के लाभ के लिये ज़रूरी डॉक्युमेंट्स
1.किसान पंजीकरण संख्या
2.फोटो
3.निवास प्रमाण पत्र
4.मोबाइल नंबर
5.डीजल विक्रेता की रसीद
6.बैंक खाता पासबुक
7.डीजल रसीद कम्प्यूटरीकृत/डिजिटल, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक, रसीद पर किसान के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगी।
डीजल अनुदान के लिए ऐसे करें आवेदन
जो किसान डीजल अनुदान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ पर जाएं।
होम पेज पर डीजल सब्सिडी के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद डीजल की रसीद, सिंचाई सत्यापन फॉर्म, नाम, बटाईदार, आधार नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी समेत अन्य जानकारी भरें और फिर सबमिट कर दें।
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पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।