खेती के लिए ड्रोन की खरीद पर मिलेगी ₹3.65 लाख की सब्सिडी, ट्रेनिंग का खर्च भी उठाएगी सरकार

ड्रोन की खरीद

बिहार सरकार ने ‘पोपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन’ योजना को मंजूरी दी है.

आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से खेती किसानी को सशक्त और टिकाऊ बनाने की कोशिश की जा रही है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक खास स्कीम लाई है. राज्य सरकार ने बिहार में ‘पोपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन’ योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत किसानों को ड्रोन खरीद पर सब्सिडी मिलेगी. साथ ही ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग मुफ्त में दी जाएगी.

बिहार सरकार कृषि विभाग के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य किसानों को एडवांस एग्री तकनीकों से जोड़ना और कीटनाशक व लिक्विड उर्वरकों के प्रभावी और संतुलित छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना है. 
इस योजना के तहत किसान, कृषि यंत्र बैंक, कृषि क्लिनिक संस्थापक, स्वयं सहायता समूह (HSGs), अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता और किसान उत्पादक संगठन (FPO) जैसे सभी पात्र आवेदन कर सकते हैं. कृषि ड्रोन पर अनुदान के लिए आवेदन ओएफएमएएस (OFMAS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिया जाएगा.

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ड्रोन खरीदने पर लागत का 60% का अनुदान
राज्य में किसानों को ड्रोन खरीदने पर लागत का 60% या 3.65 लाख रुपये (जो भी कम हो) अनुदान दिया जाएगा. बाकी राशि लाभार्थी को खुद देना होगा. इस योजना के लिए कुल 368.65 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है. चयनित लाभार्थियों को ड्रोन संचालन के लिए पायलट प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. इसके लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 35,000 रुपये की दर से 101 प्रशिक्षणार्थी पर कुल 35.35 लाख रुपये सरकार खर्च करेगी.

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