सरकार ने खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए गेहूं उद्योग और व्यापार को 1 अप्रैल से एक पोर्टल पर साप्ताहिक स्टॉक स्थिति घोषित करने का आदेश दिया है। मौजूदा स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है, नए उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि व्यापारी कीमतों और उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से स्टॉक डिटेल्स के बारे में बतायें।
सरकार ने गेहूं उद्योग और व्यापार के लिए 1 अप्रैल से पोर्टल पर साप्ताहिक स्टॉक स्थिति घोषित करना अनिवार्य कर दिया है। गेहूं पर मौजूदा स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने फैसला किया है कि व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर को 1 अप्रैल से पोर्टल पर गेहूं की अपनी स्टॉक स्थिति की घोषणा करनी होगी और फिर अगले आदेश तक हर शुक्रवार को इसकी घोषणा करनी होगी।
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गेहूं स्टॉक सीमा 31 मार्च, 2025 को समाप्त
मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि सभी श्रेणियों की संस्थाओं के लिए गेहूं स्टॉक सीमा 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो रही है। इसके बाद, संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं स्टॉक का खुलासा करना होगा।
राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में जल्द शुरू होगी ख़रीद
इसमें कहा गया है, “खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सट्टेबाजी को रोकने, कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।”
आपको बता दें कि सरकार ने कुछ राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद अभियान शुरू कर दिया है, जबकि यह जल्द ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में शुरू होगा।
ये देखें –
पूजा राय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से पढ़ाई की है।
Lallantop में Internship करने के बाद NewsPotli के लिए कृषि और ग्रामीण भारत से जुड़ी खबरें लिखती हैं।