उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मछली पालन किसानों के लिए ‘मत्स्य फसल बीमा योजना’ और ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ का आवेदन शुरू

उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली पालन कर रहे किसानों के लिए ‘मत्स्य फसल बीमा योजना’ शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत मछली पालकों को किसी भी दुर्घटना या अपूरणीय क्षति के मामलों में इस बीमा के तहत फायदा मिलेगा। इसके लिए किसानों से पंजीकरण किए जा रहे हैं।

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इस योजना के तहत, मछली पालन क्षेत्र के विकास हेतु जरूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस बीमा योजना से किसानों को नुकसान से बचाया जाएगा और भविष्य में किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति में तुरंत फायदा दिया जाएगा जाएगा।

आवेदन करने के लिए मछली पालन करने वाले किसान को आधार कार्ड, पैन कार्ड, और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, किसान यूपी फिश फार्मर ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण भी कर सकते हैं।

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इसके अलावा किसान यूपी फिश फार्मर ऐप डाउनलोड कर पंजीकरण कर सकते हैं। यह बीमा योजना के आवेदन ऑफलाइन होगी। किसान 13 से 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। किसान इस बीमा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय जनपदीय कार्यालय से संपर्क करें।

आवेदन करने के लिए किसानों को लखनऊ स्थित कार्यालय ‘मत्स्य पालक विकास अभिकरण, लखनऊ’ (कमरा नं एफ-26,

‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के लिए आवेदन

मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक विभागीय पोर्टल पर प्राप्त किए जा रहे हैं। मछली पालन वाले किसान fisheries.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मछली पालन 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

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