प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (PM-KMY) का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा देना है। यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है। किसान(Farmer) उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं, उसके बाद से उन्हें प्रतिमाह 55 से लेकर 200 रुपए तक जमा करना पड़ेगा। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 3 हजार रुपए दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची में किया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका संचालन सहकारिता एवं किसान कल्याण, कृषि विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ साझेदारी में किया जाता है।
LIC पीएम किसान मान-धन योजना के लिए पेंशन फंड मैनेजर है जो 60 वर्ष की आयु के बाद सभी छोटे और सीमांत किसानों (जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है ) को 3000 रुपए की मासिक पेंशन देगा। यह योजना भारत में छोटे और सीमांत किसानों के जीवन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अधिकतम आयु 40 वर्ष है और रजिस्टर्ड किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3000 रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलेगी। इसलिए, योजना का लाभ न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि के बाद ही उपलब्ध होगा। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। वहीं, अगर किसी भी वजह से लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे।
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ये किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं
1.सभी छोटे और सीमांत किसान (जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं )
2.जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है वे इस योजना के सभी लाभ ले सकते हैं।
इन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा
1.छोटे और सीमांत किसान जो पहले से ही अन्य योजनाओं जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि के तहत रजिस्टर्ड हैं, वे PMKMY योजना का लाभ नहीं ले सकते।
2.जिन किसानों ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PM-SYM) के साथ-साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना (PM-LVM) का विकल्प चुना है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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PM-KMY योजना के लाभ
1.पति-पत्नी दोनों इस योजना का अलग अलग लाभ ले सकते हैं, इसके लिए उन दोनों को ही प्रीमियम जमा करना होगा उसके बाद वे 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन ले सकते हैं।
2.यदि लाभार्थी की मृत्यु सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले हो जाती है, तो पति/पत्नी बचे हुए प्रीमियम देकर इस योजना को जारी रख सकते हैं। लेकिन यदि पति/पत्नी इसे जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो किसान द्वारा जमा किया गया कुल पैसा ब्याज सहित पति/पत्नी को दे दिया जाएगा।
3.यदि जीवनसाथी नहीं है तो कुल पैसा ब्याज सहित नामित व्यक्ति को दिया जाएगा।
4.यदि किसान की मृत्यु सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद होती है, तो पति/पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। किसान और पति/पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, उनके जमा किए गए पैसे को पेंशन फंड में वापस जमा कर दिया जाएगा।
ऐसे करें अप्लाई
1.आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की खसरा खतौनी और बैंक खाते का पासबुक होना ज़रूरी है।
2.किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले ‘किसान मानधन योजना’ की ऑफिशियल वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा।
3.इसके होम पेज पर जाकर लॉगइन करें।
4.लॉगइन करने के बाद किसान मोबाइल नंबर दर्ज करें।
5.इसमें मांगी गई जरूरी जानकारी दें, उसके बाद ओटीपी जेनरेट पर क्लिक करें।
6.इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको दर्ज करना होगा।
7.इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
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