नकली और जहरीले कीटनाशकों पर सरकार का कड़ा वार, जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान

नकली और जहरीले कीटनाशकों पर सरकार का कड़ा वार

सरकार नकली और घटिया कीटनाशकों पर सख्त कानून लाने की तैयारी में है। नए कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 के तहत नियम तोड़ने वालों को जेल और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। इसका मकसद किसानों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक देना और पर्यावरण की रक्षा करना है।

अब नकली, घटिया और खतरनाक कीटनाशक बेचने वालों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार नया कीटनाशक प्रबंधन कानून लाने की तैयारी कर रही है, ताकि किसानों को सुरक्षित और सही गुणवत्ता वाले कीटनाशक मिल सकें।

कड़ी सजा का प्रावधान
अगर कोई व्यक्ति नकली या खतरनाक कीटनाशक बनाता, बेचता, आयात करता या उसका कारोबार करता पाया गया, तो उसे 3 साल तक जेल, या 10 से 40 लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।यदि ऐसे कीटनाशक से किसी की मौत या गंभीर चोट होती है, तो 5 साल तक जेल या 10 से 50 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है।

नियम तोड़ने पर जुर्माना
अगर कीटनाशक तय सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते या लाइसेंस और प्रमाणपत्र से जुड़े नियमों का उल्लंघन होता है, तो 50 हजार से 2 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की रकम तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा।

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किसानों को मिलेगा फायदा
नए कानून के तहत कीटनाशक परीक्षण लैब का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिससे किसानों तक सिर्फ असली और सुरक्षित कीटनाशक ही पहुंचेंगे। इससे हानिकारक रसायनों पर रोक लगेगी और फसल उत्पादन बेहतर होगा।

नया बोर्ड और सख्त निगरानी
सरकार केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति बनाएगी, जो कीटनाशकों से होने वाले नुकसान और विषाक्तता की घटनाओं को रोकने का काम करेगी।नए नियमों में लाइसेंस, लेबलिंग, सुरक्षित इस्तेमाल और निपटान पर खास ध्यान दिया गया है।

जनता से मांगे गए सुझाव
कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का मसौदा तैयार किया है और इस पर 4 फरवरी तक जनता से सुझाव मांगे हैं। इससे किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण—तीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है।

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