ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात को मंजूरी, APEDA के नियमों के तहत होगा निर्यात

APEDA

सरकार ने ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात को मंज़ूरी दे दी है।हर वित्तीय वर्ष में 50,000 टन तक निर्यात किया जा सकेगा, जो APEDA के नियमों के तहत होगा।

सरकार ने ऑर्गेनिक चीनी (जैविक चीनी) के निर्यात की अनुमति दे दी है।

50,000 टन ऑर्गेनिक चीनी होगा निर्यात
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, हर वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50,000 टन ऑर्गेनिक चीनी विदेश भेजी जा सकेगी। यह निर्यात APEDA (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के नियमों और दिशा-निर्देशों के तहत होगा।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने स्पष्ट किया है कि ऑर्गेनिक चीनी का निर्यात तय की गई प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा और इसकी कुल सीमा 50,000 टन से अधिक नहीं होगी।

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ऑर्गेनिक चीनी क्या है?
ऑर्गेनिक चीनी वह होती है, जो बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उगाए गए गन्ने से बनाई जाती है और पूरी तरह जैविक खेती व प्रोसेसिंग मानकों का पालन करती है।
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